Rs 2000 Note Ban: 2000 के नोट के चलन को लेकर RBI की बड़ी घोषणा जानिए कब से हो जाएगा 2000 का नोट चलन से बाहर और जानिए Rs 2000 बदलने के नियम काले धन पर सरकार की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई
RBI ने 2000 के नोट के चलन(Rs 2000 Note Deadline) को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है. आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे. ये जान ले कि चलन से बाहर होने का अर्थ लीगल टेंडर नहीं होना नहींं है. नोट जमा करने के लिए आरबीआई ने तिथि भी सुनिश्चित कर दी है कि कब से 2000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे. साथ ही आरबीआई ने लोगों की सुविधा के लिए 2000 के नोट को बैंक में जाकर बदलने के नियम भी बना दिए हैं.
Rs 2000 Note Deposit Deadline घबराएं नहीं ये नोट बंदी नही है: बैंकों में 23 मई से 2000 के नोटों को बदलने का काम शुरू हो जाएगा. 2000 के नोट को बदलने का काम 30 सितंबर(Last Date For Deposite Of Rs 2000 Note) तक किया जाएगा. इसके बाद यह नोट चलन से बाहर हो जाएगा. बताते चलें कि हाल फिलहाल में 2000 के नोट सरकुलेशन में कम ही देखने को मिल रहे हैं. जबकि जहां भी सरकारी एजेंसियों के द्वारा छापे पड़ रहे हैं वहां काले धन के रूप में 2000 के नोटों की बहुतायत में बरामदगी हो रही है.
यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 के नोट वैध रहेंगे यानी ये लीगल टेंडर बने रहेंगे इसका अर्थ यह है कि ये नोट बंंदी नहीं है..
यहां यह बताना जरूरी है कि बैंक की शाखाओं में जाकर कोई भी व्यक्ति 23 मई से 2000 के नोट को बदलवा सकेगा और उसके बदले वर्तमान में चलन में जो नोट हैं उसे प्राप्त कर सकेगा. लेकिन यहां सरकार ने एक बात साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 20000 से अधिक के नोटों को नहीं बदल पाएगा यानी एक बार में 2000 के 10 नोट ही एक व्यक्ति द्वारा बदला जा सकेगा.
बताते चलें कि काले धन पर चोट करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2016 में नवंबर के महीने में 500, 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसी समय 2000 नोट को चलन में लाया गया था. 2000 के नोट के चलन में आने के बाद ही यह बातें सामने आने लगी थी कि आखिर इतने बड़े नोट को जारी करने का क्या औचित्य था जबकि सरकार काले धन पर चोट करना चाहती थी. क्योंकि जितना बड़ा नोट होगा उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उतनी ही आसानी होगी और इससे कालेधन की खपत बढ़ेगी.
एक बार संक्षेप में जान लीजिए 2000 के नोट को लेकर RBI के नियम(Rs 2000 Note Ban rule) 23 मई से नोट बदले जाएंगे अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक, 30 सितंबर के बाद rs 2000 नोट चलन से बाहर हो जाएगा. एक आदमी एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदल पाएगा.