Mathura Krishna Janmabhoomi: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में बड़ी खबर याचिका(PIL) सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि(Mathura Krishna Janmabhoomi) शाही ईदगाह(Shahi Eidgah) मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई थी जिसमें शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
ANI की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह कहा कि इस याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं वह पहले से ही अदालत के सामने विचाराधीन हैं. ऐसे में इस याचिका को खारिज किया जाता है. बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी.
बताते चलें कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी चर्चा का दौर जारी है जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अभी भी अदालत के सामने विचाराधीन है. भाजपा समेत कई धार्मिक संगठनों का यह दावा है कि जल्द ही अयोध्या के जैसा ही मथुरा में भी सनातन धर्म की विजय होगी और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद समाप्त हो जाएगा.
बताते चलें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है. इस प्राण प्रतिष्ठा में यजमान के रूप में स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे. प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है.