Gujrat Government affidavit in Bilkis Bano Gang Rape Case: गुजरात बिलकिस बानों सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार का सर्वोच्च अदालत में हलफनामा, बतलाया रिहाई का कारण
Gujrat Bilkis Bano Case Updates : गुजरात बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले सभी 11 दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट(SC) में दायर हलफनामें में कहा गया कि ” जेल में सजा काटने के दौरान इन लोगों का व्यवहार अच्छा पाया गया, इसलिए इन्हें रिहा किया गया”..
जिस दिन बिलकिस बानों के बलात्कारियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किया गया उस दिन से फिर से यह मामला सुर्खियों में आ गया है. जहां एक तरफ इस फैसले पीडित का परिवार आहत और दहशत में है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गुजरात सरकार के इस फैसले को सही भी ठहरा रहें हैं.
लेकिन इन दोषियों की रिहाई के बाद सभी तरफ इस बात को लेकर बहस का मुद्दा गरम है कि जिस प्रकार से इन 11 दोषियों की रिहाई हुई, क्या यही माप-दंड अन्य दोषियों को लिए भी अपनाया जाएगा. मालूम हो कि बिलकिस बानों से बलात्कार मामले में दोषी पाए गए सभी 11 लोग गोधरा उप कारागार में सजा काट रहे थे. इन लोगों ने रिहाई के लिए अर्जी दी थी. दोषियों की रिहाई राज्य सरकार की क्षमा नीति के तहत हुई है.
अब देखना यह है कि गुजरात सरकार के इस हलफनामें पर सर्वोच्च अदालत का क्या रुख रहता है.बताते चले कि राज्य सरकार की क्षमा नीति के तहत होने वाली कोई भी रिहाई एक संविधान सम्म्त कदम है लेकिन इसके गुण दोष को परखने का अधिकार अदालत को है. वैसे भी गुजरात में जल्द ही विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सरकार के किसी फैसले पर राजनीति सामान्य बात है. लेकिन जब मामला अदालत में हो तो सबकी नज़र अदालत के फैसले पर होती है.