कोविड-19 के नियमों के तहत डीटीसी की बसों और ऑरेंज बसों में सीट से अधिक यात्रियों को बिठाने पर रोक है. जिसका पालन कंडक्टर और ड्राइवर सख्ती से कर रहे हैं जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं लेकिन इस सख्ती से बुजुर्गों और खासकर काम पर जाने वाली महिलाएं जो कि मेट्रो का किराया वहन करने में सक्षम नहीं हैं या फिर उनके गंतव्य तक मेट्रो की सुविधा नहीं है उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
इनको घंटों बस का इंतजार प्रदूषण भरे वातावरण में खड़े रहकर करना होता है जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों और करोना का खतरा बढने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हमेशा उच्च रहता है इसमें सबसे अधिक pm10 और pm2.5 की मात्रा होती है. जिससे सांस संबंधित समस्या उत्पन्न होती है और कोरोना के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है.
क्या है pm 10 और pm 2.5
वातावरण में उपस्थित वैसे सूक्ष्म कण जिनका आकार यानी कि डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो वह pm 2.5 कहलाते हैं. वहीं जिन कणों का आकार 10 माइक्रोमीटर होता है उन्हें pm10 कहते हैं. वातावरण में एक निश्चित स्तर से अधिक मात्रा में इनकी उपस्थिति हानिकारक होती है.
इन कणों से स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं.
डॉक्टरों का कहना है कि कोरोनावायरस से सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि स्वसन तंत्र प्रभावित होता है .
इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोरोना के साथ-साथ इन कणों की मात्राएं भी आवश्यकता से अधिक वातावरण में उपस्थित हों तो इन दोनों का मेल एक गंभीर खतरे को उत्पन्न कर सकता है.
इस कारण दिल्ली सरकार को बसों की संख्या के साथ-साथ अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देना आवश्यक है. मालूम हो कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है.
दिल्ली मेट्रो स्टेशनों में रात्रि 10:00 बजे के बाद प्रवेश पर रोक
मेट्रो प्रशासन और दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस के मामलों को देखते हुए दिल्ली की मेट्रो स्टेशनों में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक यात्रियों के प्रवेश पर फिलहाल 30 अप्रैल तक रोक लगा दी है.
वहीं दिल्ली सरकार ने फिर से नाइट कर्फ्यू (Night curfew) शुरुआत करने की घोषणा की है. जिसमें जरूरी सेवाओं, सरकारी कर्मचारियों( सरकारी कार्यों के लिए), रात्रि पाली में काम करने वाले लोगों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है लेकिन इसके लिए उपयुक्त आईडी या E-pass अनिवार्य होगा और साथ ही जो व्यक्ति दिल्ली में बाहर से प्रवेश कर रहे हैं या फिर दिल्ली से बाहर जा रहे हैं उनको भी इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है.