Delhi Doorstep Ration Delivery: दिल्ली सरकार की चर्चित और विवादित मुख्यमंत्री “घर-घर राशन योजना” को हाईकोर्ट की ना.. हाईकोर्ट ने डीलर संघ की याचिका पर सुनाया फैसला केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका..
दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. चर्चित और विवादित दिल्ली मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना(Delhi Doorstep Ration Delivery) को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल दिल्ली घर-घर राशन योजना को एक महत्वकांक्षी योजना बताते थे और उनका कहना था इस प्रकार जनता को उनका सही हक मिलेगा. लेकिन केजरीवाल की इस योजना से दिल्ली डीलर संघ को आपत्ति थी और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में इस योजना के विरुद्ध याचिका लगाई थी.
आज हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने केजरीवाल के घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना को लेकर एक बड़ी बात कही. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सरकार अगर चाहती है कि जनता को घर-घर तक राशन पहुंचाया जाए तो इसके लिए किसी और योजना की शुरुआत कर सकती है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो अनाज उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसके लिए इस योजना का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
मालूम हो कि दिल्ली सरकार और दिल्ली डीलर संघ के बीच मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को लेकर विवाद चल रहा था और इस संबंध में हाईकोर्ट ने बीते 10 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे कि आज जारी कर दिया गया और यह फैसला दिल्ली डीलर संघ के पक्ष में आया है.
बताते चलें कि केजरीवाल हमेशा यह कहते थे कि कुछ डीलर ऐसे हैं जो कालाबाजारी करते हैं और वह नहीं चाहते कि जनता को उनका हक मिले. इसलिए वह दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना का विरोध कर रहे हैं. वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना था कि केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रही है.
हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद अब देखना यह है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस फैसले को आगे चुनौती देती है या फिर यह मामला यहीं रफा-दफा हो जाएगा, लेकिन केजरीवाल के जुझारू चरित्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार इस मामले में निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी.
Delhi Doorstep Ration Delivery Scheme..