Jharkhand Tara Shahdeo Case: झारखंड तारा शाहदेव धर्मांतरण मामले में पूर्व पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को उम्र कैद और मां को 10 साल की सजा
Tara Shahdeo Case Update: झारखंड से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. जहां नेशनल शूटर तारा शाहदेव धर्मांतरण मामले में CBI कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. सीबीआई कोर्ट ने तारा शाहदेव के पूर्व पति जिन पर यह आरोप सिद्ध हुआ है कि उन्होंने तारा शाहदेव से धर्म छुपा कर शादी की और उन पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया, उम्र कैद की सजा सुनाई है.
वहीं तारा शाहदेव की सास(Mother In Law) और तारा शाहदेव के पूर्व पति(EX-Husband) रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन की मां को भी दोषी मानते हुए सीबीआई अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में एक और आरोपी जिस पर आरोप सिद्धि के बाद 15 साल की सजा सुनाई गई है उसका नाम मुस्ताक अहमद है.
तारा शाहदेव ने अपने पति अपनी सास और मुस्ताक अहमद(एक अन्य आरोपी) पर यह आरोप लगाया था कि उन सब ने षडयंत्र रचकर सच्चाई छुपाकर उनकी शादी कराई. तारा शाहदेव ने कहा था कि शादी से पहले उन्हें यह नहीं पता था कि जिस रंजीत कोहली से वह शादी कर रही है वास्तव में वह रंजीत कोहली नहीं बल्कि रकीबुल हसन है. तारा शाहदेव ने यह भी आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही उनको प्रताड़ित किया जाने लगा और जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाने लगा.
तारा शाहदेव धर्मांतरण मामले की जांच सीबीआई ने साल 2015 से शुरू की थी. वहीं मालूम हो कि जांच शुरू होने के बाद इस मामले में एक और बेहद ही चौंकाने वाला मामला आया. दरअसल तारा शाहदेव के तलाक का मामला रांची की फैमिली कोर्ट(Family Court) में चल रहा था और रांची की फैमिली कोर्ट ने साल 2018 में तारा शाहदेव के तलाक को मंजूरी दे दी थी.
अब आते हैं इस बात पर की इस मामले में आए फैसले के बाद झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर इस फैसले का असर झारखंड की राजनीति पर गहरा होगा. क्योंकि झारखंड में अभी बीजेपी सत्ता से बाहर है और भाजपा हमेशा से यह दावा और आरोप लगाते रही है कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता है.झारखण्ड के कई तेज तर्रार नेता इस मामले को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेंगे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है.