Lakhimpur Tikuniya Violence Ashish Mishra Bail Rejected: लखीमपुर खीरी तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को अभी रहना होगा जेल में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत की नामंजूर, तिकुनिया कांड में 8 लोगों की हुई थी मौत जिसमें 4 किसान भी थे शामिल
लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा(Lakhimpur Tikuniya Violence) मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. पहले एसआईटी(SIT) द्वारा आरोपी बनाए जाने और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा जमानत रद्द होने के कारण उनके साथ-साथ उनके प्रशंसकों को भी गहरा झटका लगा है.
मालूम हो कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं और इन्हें लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है. किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ा दी गई थी. जिसमें 4 किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 जुलाई को ही सुनवाई पूरी कर ली थी. लेकिन फैसले को सुरक्षित रख लिया था. आज न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की एकल पीठ ने अपना फैसला सुना दिया. इस फैसले में न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि जो तथ्य इस मामले से जुड़े हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध हुए हैं उन्हें देखते हुए आरोपी को जमानत(Ashish Mishra Bail Plea Rejected) नहीं दी जा सकती.
मालूम हो कि एक बेहद ही नाटकीय घटनाक्रम में यूपी चुनाव के दौरान आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई थी. लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट(SC) पहुंचा तो इनकी जमानत रद्द हो गई थी और आशीष मिश्रा को जेल जाना पड़ा था.