Navjot Singh Sidhu Sentenced to One Year: सबको हंसाने वाले सिद्धू जाएंगे जेल सुप्रीम कोर्ट(SC) ने 34 साल पुराने Road Rage मामले सुनाई 1 साल की सख्त सजा, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट से ही हुए थे बरी, अगर सिद्धू ने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो जल्द ही किए जाएंगे गिरफ्तार..
नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के लिए आज का दिन बेहद ही खराब रहा. 34 साल पुराने रोडरेज(Road Rage Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सख्त सजा सुनाई गई है. मालूम हो कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) द्वारा ही नवजोत सिंह सिद्धू को इसी मामले में 1000 का जुर्माना लगाकर बरी कर दिया गया था.
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सिद्धू को पंजाब के पटियाला जेल(Patiala Jail) भेजा जा सकता है. अभी सिद्धू पटियाला में अपने घर पर हैं. जब इस सजा के बारे में सिध्धू से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नो कमेंट सिद्धू ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा कानून के आगे नतमस्तक.
Will submit to the majesty of law ….
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 19, 2022
नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है हम उसे स्वीकार करते हैं. मीडिया रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि सिद्धू इस मामले में अपने लीगल टीम से विचार विमर्श कर रहे हैं. लेकिन अब उनके पास जेल जाने के सिवा दुसरा कोइ और विकल्प नहीं है.
यह मामला जिसमें सिद्धू को आज सजा हुई है 1988 का है और साल 1999 में पटियाला कोर्ट ने सिद्धू को इस मामले में बरी भी कर दिया था लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए साल 2006 में सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी.
सिद्धू ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में इसे गैर इरादतन हत्या के आरोप में लगी IPC की धारा 304 से बरी कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर ₹1000 का जुर्माना लगाया और सिद्धू को सभी आरोपों से बरी कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को बरी किए जाने के बाद जिस व्यक्ति की हत्या रोडरेज (Road Rage Case)) में हुई थी उसके परिवार वालों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की और इस बार सिद्धू सजा से नहीं बच पाए और उन्हें 1 साल की सख्त सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई गई
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